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राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को लेकर कुल्लू में सुरक्षा प्रतिबंध लागू*

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*राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को लेकर कुल्लू में सुरक्षा प्रतिबंध लागू*

*5 से 8 अक्तूबर तक हथियार, ड्रोन व अन्य हवाई गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध*

देसी चैनल कुल्लू 

कुल्लू, 26 सितंबर: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के कुल्लू जिले के प्रस्तावित प्रवास के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।
जिला दंडाधिकारी कुल्लू, सुरजीत सिंह राठौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रपति का प्रस्तावित प्रवास 6 से 8 अक्तूबर, 2026 तक है। इस दौरान राष्ट्रपति के अटल टनल रोहतांग तथा मनाली स्थित माता हिडिंबा मंदिर के प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 5 से 8 अक्तूबर, 2026 तक पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्धारित क्षेत्रों में आम नागरिकों द्वारा हथियार एवं गोला-बारूद ले जाने अथवा उनका उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू रहेगा जिनमें अटल सुरंग रोहतांग,अटल सुरंग के साउथ पोर्टल से सासे हेलीपैड तक का मार्ग, माता हिडिंबा मंदिर, मनाली, मनाली नगर तथा आसपास के वे गांव एवं क्षेत्र, जो राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के मार्ग में आते हैं और पुलिस थाना मनाली के अधिकार क्षेत्र में हैं।
पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सरकारी ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों तथा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित कार्यों के लिए विशेष रूप से अधिकृत एवं तैनात व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन, मानवरहित विमान, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे तथा इसी प्रकार के अन्य हवाई उपकरणों को उड़ाने, संचालित करने अथवा उपयोग करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध राष्ट्रपति द्वारा भ्रमण किए जाने वाले क्षेत्रों के साथ-साथ वहां तक पहुंचने वाले मार्गों पर भी लागू रहेगा। इसमें अटल सुरंग रोहतांग, माता हिडिंबा मंदिर, मनाली तथा सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।
हवाई गतिविधियों पर लगाया गया यह प्रतिबंध 5 अक्तूबर से 8 अक्तूबर, 2026 तक अथवा राष्ट्रपति के संबंधित क्षेत्रों के प्रवास की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के तहत राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के मार्गों तथा उन क्षेत्रों में, जहां राष्ट्रपति के जाने की संभावना है, खुदाई, भूमि की खुदाई, नाली खोदने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों पर भी निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि इस प्रकार के कार्यों से भूमिगत दूरसंचार व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। इससे सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवास के दौरान आवश्यक दूरसंचार सेवाओं में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आपातकालीन सेवाओं, संचार, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं अथवा राष्ट्रपति के प्रवास से संबंधित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं सरकारी संस्थाओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
ऐसे अधिकृत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था एवं नियमों का पालन करना होगा।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है और निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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